प्रश्न-हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2017-18 के लिए किसानों के ब्याज हेतु अनुदान योजना (ISS) को अपनी मंजूरी दी। इससे किसानों को केवल 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष के भीतर भुगतान योग्य कितने लाख रुपये तक की लघुकालिक फसल ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी?
(a) 4 लाख रुपये
(b) 3 लाख रुपये
(c) 2.50 लाख रुपये
(d) 2 लाख रुपये
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- 14 जून, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2017-18 के लिए किसानों के ब्याज हेतु अनुदान योजना (ISS) को अपनी मंजूरी दी।
- इससे किसानों को केवल 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के भीतर भुगतान योग्य अधिकतम 3 लाख रुपये तक के लघुकालिक फसल ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- ब्याज अनुदान योजना 1 वर्ष के लिए जारी रहेगी।
- नाबार्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसे कार्यान्वित किया जाएगा।
- इस योजना का उद्देश्य देश में कृषि उत्पादकता और उत्पादन पर जोर देने के लिए किफायती दर पर लघुकालिक फसल ऋण के लिए कृषि ऋण उपलब्ध कराना है।
- इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं-
(i) केंद्र सरकार वर्ष 2017-18 के दौरान अधिकतम 1 वर्ष के लिए अधिकतम 3 लाख रुपये के लघुकालिक फसल ऋण का समय पर भुगतान करने वाले सभी किसानों को प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देगी। इस तरह किसानों को केवल 4 प्रतिशत ब्याज देना होगा।
(ii) यदि किसान समय पर लघुकालिक फसल ऋण का भुगतान नहीं करता है तो वह उसे 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान ही मिलेगा।
(iii) केंद्र सरकार वर्ष 2017-18 के लिए ब्याज अनुदान के रूप में लगभग 20,339 करोड़ उपलब्ध कराएगी।
(iv) ऐसे लघु और सीमांत किसानों को राहत प्रदान करने के क्रम में, जिन्होंने अपने उत्पाद फसल के बाद भंडारण के लिए 9 प्रतिशत की दर पर कर्ज लिया है, केंद्र सरकार ने अधिकतम 6 माह के कर्जे के लिए 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान, यानि 7 प्रतिशत की प्रभावी ब्याज दर को मंजूरी दी है।
(v) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए भुगतान राशि पर पहले वर्ष के लिए बैंकों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। - अपनी निजी निधि के इस्तेमाल करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्तपोषण के लिए नाबार्ड को ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
- ब्याज अनुदान योजना (ISS) वर्ष 2006-07 से चल रही है। इसके तहत अधिकतम 3 लाख रुपये का रियायती फसल ऋण 7 प्रतिशत पर उपलब्ध कराया जाता है। इसमें 3 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान का भी प्रावधान है।
संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=65488
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=165625
http://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/cabinet-approves-interest-subvention-to-banks-on-short-term-crop-loan-to-farmers/?comment=disable