प्रश्न-हाल ही में कॉरपोरेट मामले मंत्रालय और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के मध्य जानकारी के स्वतः आदान-प्रदान हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। यह समझौता किस तिथि से प्रभावी है?
(a) 6 सितंबर, 2017
(b) 8 सितंबर, 2017
(c) 12 सितंबर, 2017
(d) 14 सितंबर, 2017
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
- 6 सितंबर, 2017 को कॉरपोरेट मामले मंत्रालय और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के मध्य जानकारी के स्वतः आदान-प्रदान हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।
- यह समझौता देश में फर्जी कंपनियों (शेल कंपनियों), धनशोधन और काला धन की समस्या से निपटने और विभिन्न गैर-कानूनी उद्देश्यों के लिए शेल कंपनियों के माध्यम से कॉरपोरेट संरचना का दुरुपयोग रोकने में मददगार होगा।
- इस समझौता ज्ञापन के तहत मंत्रालय और सीबीडीटी के मध्य स्वतः और नियमित आधार पर आंकड़े और जानकारी को साझा करने की सुविधा होगी।
- समझौतों के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या (पैन) कॉरपोरेट कंपनियों से संबंधित आंकड़े, कॉरपोरेट कंपनियों के आयकर रिटर्न (ITR), कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा राजिस्ट्रार के पास दर्ज की गयी वित्तीय जानकारी, शेयर आवंटन का रिटर्न, लेखा परीक्षा रिपोर्ट और बैंक से कॉरपोरेट कंपनियों से संबंधित लेन-देन को साझा किया जा सकेगा।
- इस समझौता ज्ञापन से यह भी सुनिश्चित होगा कि नियामक उद्देश्यों हेतु इन दोनों के बीच असीमित पैन-सीआईएन (कॉरपोरेट पहचान संख्या) और पैन-डीआईएन (निदेशक पहचान संख्या) लिंक हो।
- साझा जानकारी भारतीय कॉरपोरेट कंपनियों और देश में परिचालित विदेशी कॉरपोरेट कंपनियों से संबंधित होगी।
- यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने की तिथि से प्रभावी है।
- समय-समय पर आंकड़ों के आदान-प्रदान की स्थिति की समीक्षा करने और दोनों एजेंसियों को प्रभावी बनाने हेतु आंकड़ा-आदान-प्रदान संचालित समूह भी गठित किया गया है।
संबंधित तथ्य
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=170769
http://pib.nic.in/newsite/PrintHindiRelease.aspx?relid=67112