झारखंड को पूर्णतः प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित करने का निर्णय

Jharkhand Cabinet bans plastic in state

प्रश्न-हाल ही में झारखंड मंत्रिमंडल द्वारा प्लास्टिक थैला के निर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग को पूरे राज्य में प्रतिबंधित करने की मंजूरी प्रदान की गई। इस प्रावधान का उल्लंघन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की किस धारा के तहत एक दण्डनीय अपराध होगा?
(a) धारा 13
(b) धारा 14
(c) धारा 15
(d) धारा 16
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 5 सितंबर, 2017 को संपन्न झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य को पूर्णतः प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया गया।
  • यह निर्णय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रस्ताव पर हुआ।
  • इस प्रस्ताव के अनुरूप प्लास्टिक थैला के निर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग को पूरे झारखंड राज्य में प्रतिबंधित करने की मंजूरी प्रदान की गयी।
  • साथ ही खाद्य सामग्री दूध एवं दूध उत्पाद की पैकेजिंग एवं नर्सरी के उन्नत पौधों के लिए प्रयुक्त कन्टेनर्स को प्लास्टिक कैरी बैग नहीं माना जाएगा।
  • इस प्रावधान का उल्लंघन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत एक दण्डनीय अपराध माना जाएगा।

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http://www.jharkhandnewsonline.com/%E0%A4%9D%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%96%E0%A4%A3%E0%A5%8D%E0%A4%A1/full-ban-on-plastic-carry-bag-in-jharkhand/
http://www.livehindustan.com/jharkhand/ranchi/story-restriction-on-the-use-of-plastic-bags-in-the-state-1450965.html
https://www.avenuemail.in/ranchi/jharkhand-cabinet-bans-plastic-state/112367/
https://www.telegraphindia.com/1170906/jsp/jharkhand/story_170970.jsp