भारतीय हज समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की

Haj Committee presents report on New Haj policy 2018-22 to Shri Mukhrar Abbas Naqvi

प्रश्न-7 अक्टूबर, 2017 को भारतीय हज समिति ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी?
(a) चौधरी महबूब अली कैसर
(b) अफजल अमानुल्लाह
(c) कैसर शमीम
(d) जे. आलम
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • 7 अक्टूबर, 2017 को भारतीय हज समिति ने हज नीति, 2018-22 पर रिपोर्ट केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को प्रस्तुत की।
  • उल्लेखनीय है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2013-17 के लिए सरकार की मौजूदा हज नीति की समीक्षा करने तथा हज नीति, 2018-22 के लिए रूपरेखा का सुझाव देने के लिए वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अफजल अमानुल्लाह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी।
  • समिति के विचारार्थ विषयों में शामिल कुछ इस प्रकार थे-
  • भारतीय हज समिति और निजी टूर ऑपरेटरों से संबंधित मौजूदा हज नीति की इसके उद्देश्यों और उपलब्धियों की रोशनी में इसकी समीक्षा करना।
  • मौजूदा नीति के संबंध में उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निदेशों के निहित-प्रभावों की छानबीन करना और ऐसे निदेशों की रोशनी में उक्त नीति में उपयुक्त संशोधन सुझाना।
  • हज सब्सिडी से संबंधित मुद्दों सहित भारतीय हज समिति द्वारा हज तीर्थयात्रियों के लिए आवास और हवाई यात्रा के लिए किए गए प्रबंधों की कारगरता की समीक्षा करना।
  • निजी टूर ऑपरेटरों के बीच उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए अधिक महत्व के लिए उपाय सुझाना।
    समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैंः-
    भारतीय हज समिति के लिए सरकार की हज नीति
    1. भारतीय हज समिति और निजी टूर ऑपरेटरों के बीच कोटे का वितरण अगले 5 वर्षों के लिए 70:30 के अनुपात में युक्तिसंगत बनाया जाए।
    2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच सीटों का वितरण उनकी मुस्लिम आबादी के अनुपात के साथ-साथ प्राप्त आवेदनों के अनुपात में किया जाए।
    3. मेहरम के लिए कोटा 200 से बढ़ाकर 500 किया जाए।
    4. जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष कोटा 1500 से बढ़ाकर 2000 किया जाए।
    5. 500 से कम आवेदन प्राप्त करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अधिशेष सीटों के वितरण में प्राथमिकता दी जाएगी। इससे अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दिव तथा पुडुचेरी जैसे संघ राज्य क्षेत्रों के साथ-साथ छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर जैसे छोटे राज्यों को लाभ
    होगा।
    6. आवेदकों की आरक्षित श्रेणी अर्थात 70+ तथा चौथी बार वालों को समाप्त किया जाए।
    7. 45 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मेहरम के बिना हज के लिए चार या इससे अधिक के समूह में जाने की अनुमति दी जाए।
    8. मक्का, अजीजीया और आस-पास के क्षेत्रों में केवल एक श्रेणी का आवास यात्रियों के लिए परिवहन की सुविधाओं के साथ नई, बहु-मंजिला आधुनिक इमारतों में किराये पर लिया जाए।
    9. बाद के वर्ष में नई, अच्छी और बड़ी इमारतों में पुनः किराये पर लेने की व्यवस्था की जाए।
    10. मदीना में सभी आवास केवल मरकजिया में ही किराये पर लिए जाएं।
    11. भारतीय हाजियों को ठहराना मीना की पारंपरिक सीमाओं के भीतर सुनिश्चित किया जाए।
    12. प्रत्येक तीर्थयात्री के लिए अदाही कूपन अनिवार्य बनाए जाए।
    13. ठेकेदारों के संघ को पारदर्शी बोली प्रक्रिया से तोड़ा जाए। बेहतर बातचीत से किराए की दर नीचे लाई जाए।
    14. आरोहण स्थल (ईपी) 21 से घटाकर 9 किए जाएं जो (1) दिल्ली, (2) लखनऊ, (3) कोलकाता, (4) अहमदाबाद, (5) मुंबई, (6) चेन्नई, (7) हैदराबाद, (8) बंगलुरू और (9) कोचीन में हों। इन आरोहण स्थलों पर उपयुक्त हज गृहों का निर्माण किया जाए। राज्य/जिलों को प्रत्येक आरोहण स्थल के साथ उचित रूप से जोड़ा जाए।
    15. बंद कर दिए गए आरोहण स्थलों पर निर्मित सुविधाओं का उपयोग वर्ष भर प्रशिक्षण, हजयात्रियों के अभिमुखीकरण और समुदाय के लिए अन्य उत्पादक प्रयोगों के लिए किया जाए।
    16. पोत के द्वारा हज यात्रा करने के बारे में सऊदी सरकार से परामर्श किया जाए और उसके बाद ऐसी यात्रा के लिए बाजार की थाह लेने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति का विज्ञापन दिया जाए।
    निजी टूर ऑपरेटरों के लिए सरकार की नीति
    17. पीटीओ आवेदनों पर कार्रवाई के लिए एक मजबूत पोर्टल विकसित किया जाए।
    18. हज प्रभाग के निर्णयों से दुखी पीटीओ के अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए 2-3 विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाए।
    19. पीटीओ को उनके अनुभव और वित्तीय क्षमता के अनुसार तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाए। पीटीओ का कोटा वैयक्तिक पीटीओ को सीटों का 200:100:50 के अनुपात में आबंटन करने के प्रावधान के साथ तीनों वर्गों के बीच 30:40:30 के अनुपात में विभाजित किया जाए।
    20. पीटीओ के लिए एक व्यापक पैनलीकरण नीति तैयार की जाए जिससे आसानी एवं तेजी से नवीकरण करने में सुविधा होगी। पैनल में शामिल करना दस्तावेजों के साथ-साथ पीटीओ के वास्ताविक निरीक्षण के आधार पर किया जाए। पीटीओ को सूची से निकालने और प्रतिभूति जमा को जब्त करने के लिए कठोर मानकों का अनुसरण किया जाए।
    21. पीटीओ यात्रियों से केवल बैंक खाते के माध्यम से पूर्ण पैकेज लागत वसूल करें और भारत से यात्रियों के प्रस्थान से पूर्व मंत्रालय को विवरण प्रस्तुत करें।
    22. प्रत्येक पीटीओ के पास पूर्व निर्धारित प्रकटन मानदंडों के साथ एक सही-सही वेबसाइट होनी चाहिए।
    23. पीटीओ का नाम बदलकर हज समूह संगठन (एचजीओ) किया जाए।
    अन्य सिफारिशें
    24. बेहतर समन्वय के लिए सचिव (अल्पसंख्यक कार्य) और सचिव (विदेश मंत्रालय) की सह-अध्यक्षता में अन्य संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संचालन समिति का गठन किया जाए।
    25. भारत से दो सदस्यीय हज सद्भावना प्रतिनिधि मंडल जारी रहे।
    26. सीरिया, ईरान, इराक और जॉडर्न तक उमरा और जियारत शामिल करने, पुराने उपबंधों को हटाने, भारतीय हज समिति में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का अधिकारी शामिल करने आदि के बारे में हज समिति अधिनियम में संशोधन।

संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/PrintHindiRelease.aspx?relid=67536
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=171476
http://pibphoto.nic.in/documents/rlink/2017/oct/p201710701.pdf