ईपीएफओ के नागरिक चार्टर 2017 और ई-कोर्ट प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ

Bandaru Dattatreya launches EPFO’s Citizens’ Charter 2017 & e-court management system

प्रश्न-वर्तमान में ईपीएफओ से संदर्भित दावा निपटान के संदर्भ में समय सीमा क्या है?
(a) 10 दिन
(b) 15 दिन
(c) 20 दिन
(d) 25 दिन
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

  • 16 मई, 2017 को श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बंडारू दत्तात्रेय द्वारा बंगलुरू में ईपीएफओ (EPFO-Employee’s Provident Fund Organisation) के नागरिक चार्टर 2017 और ई-कोर्ट प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया।
  • नागरिक चार्टर 2017 का उद्देश्य निम्न हैः-
    1. ईपीएफओ की ओर से क्रियान्वित कार्य में पारदर्शिता के साथ-साथ जबावदेही सुनिश्चित करना।
    2. सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज उपलब्ध कराना।
    3. सभी हितधारकों के लाभ हेतु नीतियों को क्रियान्वित करना।
  • इससे सेवा प्रदाता प्रणाली एवं शिकायत निवारण व्यवस्था और बेहतर होगी।
  • इस नागरिक चार्टर के माध्यम से समस्त हितधारकों को वस्तुओं एवं सेवाओं को समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जा सकेगा।
  • इससे निर्धारित समय सीमा में भी कमी आएगी जो कि वर्तमान में 30 दिन है।
  • ध्यातव्य है कि दावा निपटान के संदर्भ में समय सीमा 10 दिन और शिकायत निवारण प्रबंधन के संदर्भ में समय सीमा 15 दिन है।
  • ईपीएफओ की ई-कोर्ट-प्रबंधन प्रणाली की शुरूआत का उद्देश्य एक पारदर्शी, एवं इलेक्ट्रॉनिक मामला प्रबंधन प्रणाली सुनिश्चित करना है जो सभी हितधारकों (नियोक्ता, कर्मचारी,याचिकाकर्त्ताओं सीबीटी) की अपेक्षाओं को पूर्ण करेगी।
  • इसका लक्ष्य पेपरलेस कोर्ट प्रणाली को बढ़ावा देना है।
  • जिससे इस प्रणाली के तहत ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम 1952 और ईपीएफटी की अदालती प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूर्ण होगी।
  • याचिकाकत्ताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर उनके तात्कालिक मामलों की ताजा स्थिति के विषय में स्वचालित संदेश प्रेषित किए जाएंगे जिससे उनकी ट्रिब्यूनल तक आसान पहुंच सुनिश्चित होगी।
  • इसके माध्यम से हितधारक विभिन्न मामलों की ताजा जानवरी प्राप्त कर सकते हैं।

संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=60986
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=161829