प्रश्न-हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने गंगा नदी के किनारों पर स्थित शहरों में प्लास्टिक की चीजों पर प्रतिबंध लगाया। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कितने रुपये का जुर्माना लगेगा?
(a) 10,000 रुपये
(b) 50,000 रुपये
(c) 5,000 रुपये
(d) 15,000 रुपये
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 15 दिसंबर, 2017 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने गंगा नदी के किनारे स्थित हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे शहरों में कैरी बैग, प्लेट और स्पून जैसी प्लास्टिक से बनी चीजों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया।
- एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तरकाशी तक इस तरह की चीजों की बिक्री, विनिर्माण और भंडारण पर भी रोक लगा दी।
- एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
- इसके साथ ही गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी।
- एनजीटी ने यह उल्लेख करने के बाद आदेश पारित किया कि इसके पूर्व के आदेश के बावजूद इन क्षेत्रों में प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे गंगा नदी में प्रदूषण बढ़ रहा है।
- उल्लेखनीय है कि हरित इकाई ने यह नवीनतम आदेश पर्यावरणविद् एम.सी. मेहता की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।