केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जीएसटी परिषद एवं इसके सचिवालय के गठन को मंजूरी

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प्रश्न-हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी परिषद और इसके सचिवालय के गठन को मंजूरी दी। जीएसटी परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा?
(a) अनुच्छेद 288A
(b) अनुच्छेद 280A
(c) अनुच्छेद 279A
(d) अनुच्छेद 278A
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 12 सितंबर, 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी परिषद (GST Council) और इसके सचिवालय के गठन को मंजूरी दी।
  • उल्लेखनीय है कि 122वां संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 द्वारा संविधान में नया अनुच्छेद 279A जोड़कर जीएसटी परिषद के अनुसार राष्ट्रपति गठन का प्रावधान किया गया है।
  • संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A(1) के अनुसार राष्ट्रपति अनु. 279A के लागू होने के 60 दिनों के भीतर जीएसटी (वस्तु एवं सेवाकर) परिषद का गठन करेंगे।
  • गौरतलब है कि 10 सितंबर, 2016 को अनु. 279A के 12 सितंबर, 2016 से लागू होने से संबंधित अधिसूचना जारी की गई।
  • केंद्रीय वित्त मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष, केंद्रीय राज्य मंत्री (राजस्व एवं वित्त) एवं राज्यों के वित्त या कर मंत्री या वे जिन्हें नामित करें सदस्य होंगे।
  • यह परिषद उन करों, उपकरों तथा अधिभारों जो संघ/राज्य/क्षेत्रीय निकाय द्वारा लगाए जाते हैं, के जीएसटी में सम्मिलन या छूट के संदर्भ में सिफारिशें देगी।
  • यह जीएसटी से संबंधित मानकों का निर्धारण करेगी।
  • सचिव (राजस्व), जीएसटी परिषद के पदेन सचिव होंगे।
  • इस परिषद का सचिवालय नई दिल्ली में होगा।
  • कर की दर क्या होगी, यह जीएसटी परिषद तय करेगी।
  • इसके अलावा यह परिषद जीएसटी में समाहित और इससे बाहर रखे जाने वाले कर करों की दर और राज्य एवं समेकित कानूनों पर सुझाव देगी।
  • इसके साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 22-23 सितंबर, 2016 को नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की प्रथम बैठक बुलाए जाने का निर्णय लिया गया।

संबंधित लिंक भी देखें…
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=149703