गुजरात पशु संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2017

The Gujarat Animal Preservation (Amendment) Bill 2017

प्रश्न-गुजरात सरकार द्वारा गाय और गोवंश के परिवहन और काटन पर किस वर्ष प्रतिबंध लागू किया गया था?
(a) वर्ष 2010
(b) वर्ष 2011
(c) वर्ष 2012
(d) वर्ष 2013
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • 31 मार्च, 2017 को गुजरात विधानसभा में गुजरात पशु संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2017 पारित किया गया।
  • यह विधेयक विधानसभा में गुजरात के गृह राज्यमंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने पेश किया।
  • इस विधेयक के तहत गोहत्या के संदर्भ में कम से कम 10 वर्ष और अधिकतम उम्र कैद की सजा और पांच लाख रुपये तक का अर्थ दंड लगाने का प्रावधान किया गया है।
  • इसके अलावा गोवंश का वध के लिए परिवहन, गोमांस का संग्रह, बिक्री जैसे मामलों में 7 से 10 वर्ष की सजा और 1 लाख से 5 लाख रुपये तक का अर्थदंड का प्रावधान है।
  • शाम को 7 बजे से सुबह 5 बजे तक गोवंश परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
  • गुजरात में वर्ष 2011 में गाय और गोवंश के परिवहन और काटन पर रोक लगायी गयी थी।

संबंधित लिंक
http://www.thehindu.com/news/national/other-states/gujarat-assembly-passes-bill-that-punishes-cow-slaughter-with-7-years-jail-term/article17749696.ece
http://www.ptinews.com/news/8561802_Life-term-for-cow-slaughter-in-Gujarat–Assembly-clears-bill
http://navbharattimes.indiatimes.com/india/life-imprisonment-for-cow-slaughter-passed-by-the-gujarat-assembly-bill/articleshow/57944812.cms
https://satyagrah.scroll.in/article/105884/gujarat-assembly-bill-cow-slaughter-life-imprisonment