मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना

प्रश्न – मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें-
(i) 28 जून‚ 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
(ii) 18-60 वर्ष की आयु के सूक्ष्म उद्यमी इस योजना हेतु पात्र हैं। (iii) योजनान्तर्गत दुर्घटना के स्वरूप मृत्यु होने पर 5 लाख रुपया प्रदान किया जाएगा।
(iv) दुर्घटना के फलस्वरूप स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपया दिया जाएगा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल (i) एवं (ii)
(b) केवल (ii) एवं (iii)
(c) केवल (i), (ii) एवं (iii)
(d) उपर्युक्त सभी
उत्तर – (c)
संबंधित तथ्य –

  • उल्लेखनीय है कि एम.एस.एम.ई. क्षेत्र प्रदेश के आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
  • प्रदेश में स्थापित कुल एम.एस.एम.ई. इकाइयों का लगभग 15 प्रतिशत ही औपचारिक रूप से उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकृत है‚ जबकि लगभग 85 प्रतिशत इकाइयां अनौपचारिक रूप से कार्यरत हैं।

लेखक – विजय

संबंधित लिंक भी देखें…

https://information.up.gov.in/sites/default/files/2023-06/PN-CM-Cabinet%20Decisions-28%20June%2C%202023.pdf