शीरे पर प्रशासनिक शुल्क निर्धारित

प्रश्न-हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शीरे पर प्रशासनिक शुल्क की दर से शीरा वर्ष 2017-18 में प्रदेश के अंदर खपत हेतु तथा देश के अन्य प्रांतों में शीरा आयात पर कितने रुपए प्रति वंफ्रुतल की दर निर्धारित की गई है?
(a) 10 रुपए
(b) 11 रुपए
(c) 15 रुपए
(d) 20 रुपए
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • 5 फरवरी, 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शीरे पर प्रशासनिक शुल्क निर्धारण किया गया।
  • शीरे पर प्रशासनिक शुल्क की दर शीरा वर्ष 2017-18 में प्रदेश के अंदर खपत हेतु तथा देश के अन्य प्रांतों से शीरा आयात पर 11 रुपए प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है।
  • शीरे को प्रदेश के बाहर निर्यात पर तथा अन्य राष्ट्रों से आयात/निर्यात पर प्रशासनिक शुल्क की दर 15 रु. प्रति कुंतल रखी गई है।
  • आबकारी विभाग द्वारा जारी शीरा नीति के तहत शीरा वर्ष 2017-18 में चीनी मिलों में जमा शीरा निधि की धनराशि शीरा नियंत्रण एवं आबकारी आयुक्त के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अवमुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया है।
  • यदि कोई चीनी मिल अपने समूह की अन्य चीनी मिल के खाते में जमा शीरा निधि की धनराशि को उपयोग हेतु अवमुक्त करना चाहती है, तो उसे शीरा नियंत्रण एवं आबकारी आयुक्त से अनुमति प्रापत करना आवश्यक (अनिवार्य) है।

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