प्रश्न-हाल ही में किस न्यायालय द्वारा वर्ष 2016 में दिए गए अपने आदेश में सुधार करते हुए सिनेमाघरों में फिल्म के प्रदर्शन से पूर्व राष्ट्रगान बजाने को अब स्वैच्छिक कर दिया गया है?
(a) दिल्ली उच्च न्यायालय
(b) मद्रास उच्च न्यायालय
(c) उच्चतम न्यायालय
(d) इलाहाबाद उच्च न्यायालय
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 9 जनवरी, 2018 को उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2016 में दिए गए अपने आदेश में सुधार करते हुए सिनेमाघरों में फिल्म के प्रदर्शन से पूर्व राष्ट्रगान बजाने को अब स्वैच्छिक कर दिया गया है।
- ध्यातव्य है कि 30 नवंबर, 2016 को उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में फिल्म के प्रदर्शन पूर्व सिनेमाघरों के लिए राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य बना दिया था।
सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना स्वैच्छिक है यह आदेश प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय पीठ ने दिया। - तीन सदस्यीय खंडपीठ के अनुसार केंद्र द्वारा गठित 12 सदस्यीय अंतर-मंत्रालयी समिति सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने के विषय में अंतिम निर्णय लेगी।
- यह समिति राष्ट्रगान बजाने से संबंधित सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार करेगी।
- इसके साथ ही पीठ द्वारा याचिकाकर्त्ताओं को इस समिति के समक्ष अपना प्रतिवेदन रखने की अनुमति भी प्रदान की गई।
- ज्ञातव्य है कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सम्मान कानून, 1971 के अपमान को रोकने में संशोधन के विषय में सुझाव देने हेतु 12 सदस्यीय समिति गठित की जा चुकी है।
- यह समिति अपने गठन (5 दिसंबर, 2017) से छह माह तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
संबंधित लिंक
http://www.thehindu.com/todays-paper/playing-of-national-anthem-in-cinema-halls-made-optional/article22408357.ece
http://www.freepressjournal.in/analysis/why-is-national-anthem-even-optional-in-cinema-halls/1202366